दारोगा द्वारा मोटर साईकिल की डिग्गी से कागजात उठा ले जाने के मामले में सी.ओ. सदर को जांच का आदेश
बस्ती । दारोगा द्वारा मोटर साईकिल की डिग्गी से महत्वपूर्ण कागजात उठा ले जाने के मामले में ए.सी.जे.एम. प्रथम ने क्षेत्राधिकारी सदर बस्ती को आदेशित किया है कि इस प्रकरण में धारा 202 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत अन्वेषण कर अपनी आख्या 30 मई 2023 तक न्यायालय में प्रस्तुत करें।
इस सम्बन्ध में वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर निवासी रूदल कुमार ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है। परिवाद में कहा गया है कि वाल्टरगंज में तैनात रहे दारोगा अखिलेश कुमार सिंह जो वर्तमान में कुशीनगर जनपद में तैनात हैं उन्होने गत 21 जुलाई 2022 को उसकी मोटर साईकिल नम्बर यू.पी.51 एए 9908 की डिग्गी से जबरिया महत्वपूर्ण कागजात उठा ले गये। जब रूदल कुमार ने दारोगा को ऐसा करने से रोका तो भद्दी- भद्दी गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दी, कहा हाथ पैर तोड़कर जिन्दगी बरबाद कर दूंगा। वे सफेद रंग की कार जिसका नम्बर यू.पी.-51- डब्लू-2322 से बैठकर चले गये। रूदल कुमार के अनुसार वह 21 जुलाई 2022 को एसीजेएम द्वितीय के न्यायालय में अपने फाइल की तारीख पता करने गया था उस समय यह घटना घटी।
परिवाद में रूदल कुमार ने कहा है कि जिस फाइल को दारोगा अखिलेश कुमार सिंह उसके मोटर साईकिल की डिग्गी से निकालकर जबरिया ले गये उसमें सूचना अधिकार के अर्न्तगत उनसे सम्बंधित सूचना अधिकार के तहत अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से कई जानकारियां मांगी गई थी। रूदल कुमार ने 22 जुलाई को कोतवाली थाने में लिखित तहरीर दिया किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई न तो मुकदमा ही लिखा गया। रूदल कुमार ने न्याय की गुहार लगाते हुये दोषी दारोगा के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई, न्याय दिलाने और अपने प्रपत्रों को वापस दिलाने की मांग किया है। इस आधार पर ए.सी.जे.एम. प्रथम ने क्षेत्राधिकारी सदर बस्ती को आदेशित किया है कि इस प्रकरण में धारा 202 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत अन्वेषण कर अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें।