Sunday, May 19, 2024
बस्ती मण्डल

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 30 वर्ष तथा वार्ड सदस्य की आयु 21 वर्ष से कम न हो- सीडीओ

बस्ती। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तथा वार्ड सदस्य की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। उक्त जानकारी सीडीओ डा राजेश कुमार प्रजापति ने दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित रिटर्निंग आफीसर के प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि आयु की गणना नामांकन पत्रों की जांच की तिथि तक की जायेगी। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य नही होगा, केवल शैक्षिक प्रमाण पत्र आयु के निर्धारण के लिए मान्य होंगे। निरक्षर होने की दशा में जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।
उन्होने कहा कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तथा उसका प्रस्तावक किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है परन्तु वार्ड सदस्य का प्रस्तावक उम्मीदवार के वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक होगा परन्तु एक मतदाता किन्ही दो उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक नही होगा। परिवार का सदस्य प्रस्तावक हो सकता है। दोनों को फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र प्रत्याशी की अनुपस्थिति में प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकेगा।
उन्होने कहा कि नगर निकाय के निर्वाचन में आगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, आशा बहू, होमगार्ड, किसानमित्र, शिक्षामित्र, ग्राम रोजगार सेवक उम्मीदवार नही बन सकेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक चल अचल सम्पत्ति, अदेयता प्रमाण पत्र, जो एक वर्ष से अधिक का ना हो प्रस्तुत करना होगा। नामांकन पत्र में कोई भी कालम खाली ना छोड़ा जाय।
प्रशिक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी जीके झा, आशुतोष तिवारी, उप निदेशक कृषि अनिल कुमार, रितेश सिंह, विकास मिश्रा, सावित्री देवी डा राजमंगल चौधरी, खण्ड विकास अधिकारीगण तथा सभी आरओ तथा एआरओ उपस्थित रहे।