Saturday, May 18, 2024
बस्ती मण्डल

महिला अस्पताल की सीएमएस से सीडब्ल्यूसी ने मांगा स्पष्टीकरण

बस्ती। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने वीरांगना रानी तलाश कुंवरि महिला अस्पताल कि सीएमएस से मेडिकल रिपोर्ट में बरती गई लापरवाही के प्रति 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। ऐसा ना करने की दशा में संवैधानिक कार्यवाही अमल में लाने की बात भी कही गई है।

न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के सदस्य अजय श्रीवास्तव ,गोवर्धन गुप्ता, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव , मंजू त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने सीएमएस को भेजे गए पत्र में कहा है कि मुंडेरवा थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 71/22 की पीड़िता को न्यायालय बाल कल्याण समिति ने मेडिकल जांच के लिए भेजा था, महिला अस्पताल की संबंधित चिकित्सक के द्वारा मेडिकल जांच पत्र पर बालिका से ही लिखवा लिया गया कि मैं अपना आंतरिक एवं वाह्य परीक्षण अपने मर्जी से नहीं कराना चाहती हूं, उसके माता-पिता से इस बारे में कोई सहमति नहीं ली गई जबकि नाबालिग बालिका के माता-पिता की सहमतिआवश्यक रूप से लेनी चाहिए । इतना ही नहीं प्रस्तुत मेडिकल जांच पत्र में चिकित्सक ने बालिका की एलएमपी की तिथि भी अंकित नहीं की है। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने इसे बालिका के भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हुए न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक बताया है। चिकित्सक के इस कार्य को लापरवाही भरा मानते हुए न्यायालय ने महिला अस्पताल की अधिक्षिका तथा उक्त चिकित्सक को सप्ताह भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।