Sunday, May 12, 2024
लोकसभा चुनाव 2024

*निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलट के जरिए पत्रकारों को मतदान की सुविधा देना पत्रकार हितों में सकारात्मक पहल : बीएसपीएस*

आयोग के निर्णय का किया स्वागत, ट्वीट कर जताया आभार।

*नई दिल्ली 20 मार्च 2024 (ब्यूरो)* निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस चुनाव को लेकर आयोग ने कई खास तैयारियां की हैं। इस बीच पत्रकारों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने में जुटे पत्रकार भी अब वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला लिया है। अब पत्रकार डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। बीएसपीएस की ओर से निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ इन्दु बंसल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का यह कदम पत्रकारों के हितों में लिए गए सकारात्मक सोच को दर्शाता है जिस के लिये भारत के सभी पत्रकारों की ओर से बीएसपीएस निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता है।
उक्त जानकारी देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ बंसल ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत मीडियाकर्मी और मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में पत्रकार और दूसरे कर्मी पोस्टल बैलट का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किए जाने वाले ‘आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं’ की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है। डॉ बंसल ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन ‘कवरेज’ में लगे पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग विधानसभा चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए विस्तारित कर दी गई है। डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे मीडियाकर्मी शामिल हैं जिन्हें मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।
डॉ बंसल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन ‘कवरेज’ के लिए आयोग की ओर से अधिकृत हैं, वे पोस्टल बैलट के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प चुन सकते हैं और मतदान में शामिल हो सकते हैं। ईसी के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे जर्नलिस्ट और कर्मचारी अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं जहां वे मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं। वे संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
बीएसपीएस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ इन्दु बंसल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने स्वागत करते हुए ट्वीट कर आभार भी व्यक्त किया है।