Wednesday, June 26, 2024
बस्ती मण्डल

धन गबन के दस वर्ष पुराने मामले में पूर्व ग्राम प्रधान व सचिव समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ वारंट जारी

कलवारी, बस्ती। धन गबन के दस वर्ष पुराने प्रकरण में आज बस्ती की अदालत ने विकास क्षेत्र बहादुरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पकड़ी छब्बर के पूर्व ग्राम प्रधान श्रीराम व तत्कालीन तकनीकी, सहायक बेचन प्रसाद और तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी /सचिव सुमन देवी के विरुद्ध वारंट जारी कर थानाध्यक्ष कलवारी को दिनांक 11 जुलाई 2022 तक वारंट का तामिला कराने का हुक्म किया है।

साल 2012 में बस्ती जिले में बहादुरपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पकड़ी छब्बर के पूर्व ग्राम प्रधान प्रधान श्रीराम व सचिव सुमन देवी ने मिलकर जल निकासी के लिए ह्यूम पाइप लगाने का कार्य कराया था जिसमें 200mm पाइप लगाकर 300 mm के पाइप का भुगतान ले लिया गया। ग्राम वासियों ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को दी तब शासन से प्रकरण की जांच कराई गई और शिकायत में सही पाई गई।

शासन के आदेश के क्रम में जिला अधिकारी बस्ती ने गबन के संपूर्ण धनराशि ₹139000 को एक तिहाई भाग ग्राम प्रधान एक तिहाई भाग सचिव, एक तिहाई भाग मनरेगा टेकनीशियन बेचन प्रसाद से करने का आदेश जारी किया। जिसमें तीनों आरोपियों ने अपने अपने अपने हिस्से का धन राजकोष में जमा कर दिया था ।

आरोप है कि तत्कालीन जिलाधिकारी बस्ती के निर्देश पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 808 वर्ष 2012 थाना कलवारी में अंतर्गत धारा 409 आईपीसी कायम कर विवेचना शुरू हुई थी लेकिन विवेचक व थानाध्यक्ष कलवारी और पर्वेक्षण अधिकारी/ क्षेत्राधिकारी कलवारी ने अभियुक्तों से 3 लाख रिश्वत लेकर प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट दे दी थी।

इस गम्भीर प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट प्रेषित करने की जानकारी जनहित संस्था के प्रबंधक कुंवर ब्रह्म देव उपाध्याय को लगी तो मार्च 2013 में न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से आपत्ति देकर जो पांच साल लंबित रहने के बाद साल 2018 में न्यायालय द्वारा अग्रिम विवेचना का आदेश हुआ। जिसके क्रम में पुलिस ने न्यायालय में श्री राम, सुमन देवी व बेचन प्रसाद के विरुद्ध दाखिल किया। आरोपी जब जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तब न्यायालय ने वारंट जारी करते हुए 11 जुलाई तक थानाध्यक्ष को तामिला कराने का हुकम किया है।