Saturday, May 18, 2024
बस्ती मण्डल

स्कूल से जारी जन्म प्रमाण पत्र मिला फर्जी – सी डब्लयू सी ने तलब किया एस आर रजिस्टर

बस्ती। पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी नाबालिग बालिका को बालिग साबित करने की कोशिश में पुलिस ने स्कूल से एक फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवा लिया, और बालिका को सी डब्लयू सी के न्यायालय में प्रस्तुत करने के बजाय थाने में ही रोके रखा। सी डब्लयू सी ने मामला संज्ञान में आने पर हस्तक्षेप किया तो जारी आयु प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया ।
इस मामले में सी डब्लयू सी ने दोनों स्कूलों तथा मूकामी पुलिस को तलब किया है।
गौर तलब है कि उक्त थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी एक व्यक्ति ने अपनी लड़की को ग्राम के ही कुछ लोगों के द्वारा भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए, बालिका को सकुशल बरामद करते हुए आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया। बात जब नाबालिग बालिका को सी डब्लयू सी के सामने प्रस्तुत करने की अाई तो सी डब्लयू सी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा को ज़रिए मोबाइल बालिका के बरामदगी की सूचना तो दी लेकिन यह बताया की बालिका २१ वर्ष की है और इसके पास स्कूल से जारी प्रमाण पत्र भी है, चूंकि बालिका बालिग बताई गई थी तो सी डब्लयू सी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि बालिका को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब नाबालिग लड़की के पिता ने सी डब्लयू सी के सामने प्रार्थना पत्र देकर अपनी लड़की को नाबालिग बताया और उसके सन्दर्भ में प्रमाण भी दिया, मामले की जानकारी होते ही न्याय पीठ के सदस्य अजय श्रीवास्तव एवं गोवर्धन गुप्ता ने एस ओ से बात कर बालिका को तत्काल प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अगले दिन मामले के विवेचक उप निरीक्षक मैनेजर सिंह ने पत्रजातों के साथ बालिका को प्रस्तुत किया। मेडिकल प्रमाण पत्र और बालिका के दो स्कूलों से जारी प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय बभनान से जारी प्रमाण पत्र में बालिका की जन्म तिथि 9.9.2009 बताई गई है और आदर्श जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पचमोहनी से जारी प्रमाण पत्र में बालिका की जन्म तिथि 9.9.2000 बताई गई है। मेडिकल प्रमाण पत्र में बालिका की आयु लगभग 16साल बताई गई है। प्रस्तुत प्रमाण पत्रों तथा पुलिस की जांच में आदर्श जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पचमोहनी से जारी जन्म प्रमाण फर्जी पाया गया है। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य डॉ संतोष श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता, मंजू त्रिपाठी की टीम ने बालिका को उसके पिता के सुपुर्दगी में देते हुए,दोनों विद्यालय के प्रधानाचार्य को अभिलेखों के साथ तलब किया है। वहीं स्थानीय पुलिस को भी बाल अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर तलब किया है।