Saturday, May 18, 2024
गोरखपुर मण्डल

पराली जलाने वालों पर करें सख्त कार्रवाई:डीएम

देवरिया (गुरूमीत सिंह)जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपद में पराली जलाये जाने की कतिपय घटनाओं का संज्ञान लेते हुए समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/ क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया है कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर तीन दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करे। पराली जलाने की घटना गम्भीर है, जिस में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाए जाने पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक है। पराली जलाये जाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गम्भीरता से लिया जा रहा है और एनजीटी ने अपने विभिन्न आदेशों के माध्यम से इस पर प्रभावी रोक लगाये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाये जाने का प्रावधान है। कृषि भूमि का क्षेत्रफल 02 एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदण्ड रु0 2500/-प्रति घटना, कृषि भूमि का क्षेत्रफल 2 एकड़ से अधिक किन्तु 05 एकड़ तक होने की दशा में अर्थदण्ड रु0 5000/-प्रति घटना, कृषि भूमि का क्षेत्रफल 05 एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदण्ड रु0 15000/- प्रति घटना निर्धारित है। जिलाधिकारी ने किसानों से इन-सीटू यंत्रों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबन्धन कराने की अपील की। साथ समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी को पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।