Monday, July 1, 2024
बस्ती मण्डल

जीएसटी विसंगतियों के विरोध में व्यापारियों ने सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन

बस्ती । शनिवार को बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल जिलाध्यक्ष आनन्द राजपाल के नेतृत्व में पदाधिकारियोें और व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने ए.सी. प्रशासनिक उपेन्द्र यादव के माध्यम से कमिश्नर राज्य कर उ.प्र. शासन लखनऊ को 7 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। मांग किया कि यू.पी.जी.एस.टी. द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वादों की सुनवाई हेतु जारी किये जा रहे नोटिसों और उनमें व्याप्त विसगंतियो का समाधान कराया जाय।
ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष आनन्द राजपाल और जिला महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ल ने संयुक्त रूप से बताया कि विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिसों को सुनवाई में विभागीय भ्रष्टाचार चरम पर है। व्यापारी या उनके अधिवक्ताओ द्वारा जो स्पष्टीकरण और साक्ष्य दिये जा रहे है, सुविधा शुल्क के अभाव में निरस्त किये जा रहे है। एक-दो हजार रूपये कर की वसूली में 10 से 20 हजार रूपये अधिकारियों के द्वारा लिये जा रहे है। जिस पर रोक लगाया जाना अति आवश्यक है। इससे शासन व प्रशासन की छवि खराब हो रही है।
कमिश्नर राज्य कर उ.प्र. शासन को भेजे 7 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी व्यवस्था शुरू की गयी थी। प्रदेश में वर्ष 2017 व 2018-19 के नोटिस जारी किये गये है और अभी भी जारी किये जा रहे है जिससे प्रदेश के व्यापारी समाज में हड़कम्प मचा हुआ है पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नोटिस जारी करने का क्रम जारी है जिनका शीघ्र ही समाधान कराया जाना आवश्यक है। मांग किया गया कि जी०एस०टी० धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की समय सीमा संबंधित वित्तीय वर्ष के वार्षिक विवरण की तिथि से 3 वर्ष निर्धारित की गयी है चूँकि वर्ष 2017-18 की वार्षिक विवरण जम करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2020 थी लेकिन दो वर्ष के कोरोना काल के कारण धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की तिथि 31 दिसम्बर 2023 कर दी गयी जिसके कारण व्यापारी को वर्ष का ब्याज मय पेनाल्टी के भुगतान करने को बाध्य होना पड़ रहा है। ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक है जो कि बहुत अधिक है जिसे 6 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। जी०एस०टी० में धारा 73 के अन्तर्गत पेनाल्टी की राशि को कर की राशि के 10 प्रतिशत और दस हजार रूपये इन दोनो में से जो राशि कम हो वह निर्धारित की जाये । धारा-61 के अन्तर्गत जी.एस.टी.आर.-9 सीके अन्तर को प्रदर्शित करते हुए विसंगतियों के लिये नोटिस जारी किये जा रहे है जिन व्यापारियों पर जी.एस.टी.आर.-9 एवं जी.एस.टी.आर.-9 सी लागू नहीं होता उन्हें इस बिन्दु पर नोटिस जारी न किये जाये, धारा- 61 के अन्तर्गत यदि विसंगतियों का अंतर 5000 रू0 से कम है उन्हे भी नोटिस जारी न किये जाये। कार्यालय आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 के सर्कुलर संख्या 528 दिनांक 16-10-2023 के द्वारा आई.टी.सी. रेवर्सल के संबंध में जारी किये गये परिपत्र को अविलम्ब वापिस लिया जाये।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र चौरसिया, नगर अध्यक्ष प्रभात सोनी ‘आर्यन’, नगर महामंत्री नीरज कसौधन, संदीप कुमार जायसवाल, ओम प्रकाश, अदालत प्रसाद, लालजी सिंह, सुनील कुमार गुप्ता, कृपाशंकर त्रिपाठी, अयोध्या प्रसाद साहू, लालजी सिंह, संदीप जायसवाल, सुनील गुप्ता, वैद्यनाथ गुप्ता, इमरान अहमद आदि शामिल रहे।