Saturday, May 18, 2024
बस्ती मण्डल

खैर ट्रस्ट वक्फ नंबर- 38 बस्ती के मुतवल्ली बने जीएम खान

बस्ती ! खैर ट्रस्ट वक्फ नंबर- 38 बस्ती, का मुतवल्ली यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने धारा- 64 के अधिकारों का प्रयोग करके दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को बदल दिया है. नया मुतवल्ली मुझ गुलाम मुर्तजा खान (जी एम खान) को नियुक्त किया है जिसकी जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है!
जीएम खान मुतवल्ली वक्त- 38 ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने पहली बार किसी उच्च शिक्षा प्राप्त, सम्मानित बैंक के, रिटायर्ड व्यक्ति को वक़्फ़ नंबर- 38 बस्ती के संचालन का अवसर दिया है! मेरा प्रयास होगा कि संपत्तियों और खातों का संचालन तथा उसके रखरखाव को पारदर्शी रखा जाए तथा क़ौमो मिल्लत को जागरूक करके खैर मरहूम द्वारा स्थापित ट्रस्ट प्रॉपर्टी के विकास में सहभागिता बनाई जाए! संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण, विकास और शिक्षा जगत में इसकी उपयोगिता बतौर मुतवल्ली प्रमुख लक्ष्य होगा! श्री खान मुतवल्ली वक्त -38 बस्ती ने बताया कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तत्कालीन मुतवल्ली मोहम्मद अकरम को वक्फ एक्ट की धारा-64 के तहत हटा दिया है! वक्फ एक्ट की धारा-64 में वित्तीय, व्यवस्था, वक़्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग, धनों का अपहरण आदि के आरोप परिभाषित है, जिसका क्रियान्वयन प्रशासनिक तौर पर करते हुए तत्कालीन मुतवल्ली को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दिया है! मेरा प्रयास होगा कि क़ौमो मिल्लत के शिक्षाविद, विद्वतजन, सहित विभिन्न सेक्टर के लोगों को खैर साहब मरहूम के ट्रस्ट संपत्तियों के सुरक्षा, संरक्षण, उपयोगिता, उसके विकास के इस मुहिम में आमंत्रित किया जाए तथा उनसे सहभागिता की दरख्वास्त की जाए!
उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा में विभिन्न नामों से वक्फ संख्या- 38 के चार खाते संचालित हो रहे थे! जब मैंने कार्यभार संभाला तो खातों में महेज़ रुपया एक लाख सात हजार के लगभग शेष है, जबकि तत्कालीन मुतवल्ली द्वारा उक्त खातों से अपने नाम से भी नगद धन राशि का आहरण किया गया है!
अंत में उन्होंने जानकारी दी कि जिन लोगों ने वक्फ संख्या-38 बस्ती, खैर ट्रस्ट की संपत्तियों गासिवाना कब्जा कर रखा है तथा किरायों के बड़े बकायेदार हैं, उन्हें चाहिए कि इत्तला के बाद अपना गासिवाना कब्जा हटा ले तथा प्रॉपर्टी को वक्फ – 38, कार्यालय बस्ती में संपर्क कर सुपुर्द कर दे! बकाएदार बकायदा अपना बकाया यथाशीघ्र जमा कर दें!
श्री खान मुतवल्ली ने आगाह किया है कि अब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दिशानिर्देश तथा वक्फ अधिनियम में परिभाषित धाराओं का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक सहयोग से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा! उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र के क़ौमो मिल्लत के जागरूक लोगों से अपने इस मुहिम में सहयोग और सहभाग करने की अपील की है तथा मीडिया से पारदर्शिता बनाए रखने में सहयोग का अनुरोध किया है!