Wednesday, May 22, 2024
गोरखपुर मण्डल

एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत मतदान कार्मिकों यथा-पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय का हुआ प्रशिक्षण

देवरिया (गंगामणि दीक्षित)) 26 मार्च।* उत्तर प्रदेश विधान परिषद के देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सम्पादनार्थ मतदान कार्मिकों यथा-पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय का प्रशिक्षण आज विकास भवन के गाँधी सभागार में कराया गया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा मतदान के बारीकियों के बारे में सभी मतदान कार्मिकों को निर्देश दिये गये पीठासीन अधिकारी को अधिनियम के अधीन निर्वाचन आयोग के उन अनुदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाने के बार में विस्तृत रूप से बताया गया। मुख्यालय छोड़ने से पूर्व पीठासीन अधिकारी को यह देख लेना चाहिए कि निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न निर्वाचन सामग्री उसे प्राप्त हो गई है यथा- पीठासीन अधिकारियों के लिये अनुदेश विषयक पुस्तिका, जिले का प्रशासकीय अनुदेश, निर्वाचन नामावली एक कार्यकारी प्रति तथा एक सामान्य प्रति निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतपेटियों जिन पर क्रमांक बकायदा खुदे हैं। कोई मतपेटिका जिस पर ऐसा क्रमांक न डाला गया हो, स्वीकार न करें, स्टेशनरी प्रपत्र तथा लिफाफे आदि निर्धारित मतदान केन्द्र पर पहुँचने के समय एवं रास्ते का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जहाँ मतदान केन्द्र स्थापित होना है वहाँ पहुँचने पर स्थान विशेष का निरीक्षण कीजिए और मतदान केन्द्र पहले से ही स्थापित कर दिया गया है तो उसका निरीक्षण कर लीजिए। मतदान केन्द्र के अन्तर्गत सम्मिलित मतदान क्षेत्र की विवरण सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और मत अभिलिखित करने के ढंग विषयक निर्वाचकों के लिये अनुदेश की एक प्रति मतदान केन्द्र के अन्दर और बाहर अलग-अलग और उचित रूप से टांगी जानी चाहिये।
मतदान केन्द्र पर प्रत्येक निर्वाचन के लिए किसी एक समय पर केवल एक मतपेटी रखी जायेगी । यह मतदान केन्द्र के मध्य में किसी ऐसी स्थान पर रखी होगी, जहाँ से उसे पीठासीन अधिकारी, अभ्यर्थी उसके अभिकर्ता और मतदान केन्द्र पर उपस्थित हर व्यक्ति देख सके।
मास्टर ट्रेनर निशेष कुमार गुप्ता जी द्वारा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार प्रपत्र तैयार करने के बारे में बताया गया। मतदान के समय मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति का समय, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्रों का प्रस्तुतीकरण, मतदान अभिकर्ताओं के लिए पास, मतदान अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य, मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था, मतपेटियों, मतपत्रों और निर्वाचक नामावलियों का अभिकर्ताओं को दिखाये जाने मतदान के लिये मतपेटियों की तैयारी करने, खराब मतपेटियों को बदलने, मतपत्रों की तैयारी मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी मतदाताओं की पहचान आदि के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने हेतु कहा गया।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को मुद्राबन्द (सील्ड) के बारे में एवं पते वाला टैग (Adress tag) तथा लेबुल भी थैले पर लगाने और लेबुल (Lable) का विवरण लिखने एवं मतपेटियों का छिद्र बन्द करने के बाद प्रत्येक मतपेटी पर पते वाला लेबिल बाँधने के बारे में बताया गया। यदि एक पेटी का ही उपयोग किया जाता है कि उस पेटी पर 1/1 डाला जायेगा। यदि दो मतपेटियों का उपयोग किया जाता है तो उन पर क्रमशः 1/2, 2/2 संख्यायें अंकित की जायेगी।
मतदान समाप्ति के बाद समस्त निर्वाचन सामग्री दो पृथक पैकेटों में तैयार किया जायेगा। प्रथम पैकेट में मुद्राबन्द लिफाफे होने चाहिए यथा- निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति प्रयोग में किये गये मतमत्रों के प्रतिपर्ण रखा हुआ मुद्राबन्द लिफाफा, आदि। दूसरे पैकेट में मतपेटी का पुशरतथा लोहें की पटरी पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर पीठासीन अधिकारियों के लिये पुस्तिका आदि। शेष अन्य सामग्री तीसरे लिफाफे में बन्द की जायेगी।
प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों का पुनः प्रशिक्षण 28 मार्च को प्रातः 11:00 बजे से विकास भवन के गाँधी सभागार में कराया जायेगा, जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।