Sunday, May 19, 2024
बस्ती मण्डल

बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को कोई सामान नही बेचेंगा-जिलाधिकारी

बस्ती। जिला मजिस्टेªट श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक लागू कर दिया है।

उन्होेने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की अनिवार्यता रहेंगी। सभी उप जिला मजिस्टेªट अपने तहसीलों में उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। बाजारों में बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को कोई सामान नही बेचेंगा। इसके साथ ही दो गज की दूरी, सेनिटाईजर की व्यवस्था, कोविड हेल्पडेस्क के साथ ही शापिंगमाल/सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होंगी।

उन्होने निर्देश दिया है कि गॉवो एंव शहरी वार्डों में कोविड से बचाव के लिए निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय किया जाय। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों पर एक समय में 200 लोगों को कोविड प्रोटोकाल अनुपालन के साथ अनुमति होंगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों के एकत्रित होने के लिए गाइडलाईन के अनुपालन के साथ अनुमति दी जायेंगी।
कार्यक्रम आयोजको को कार्यक्रम करने की पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को लिखित रूप से देनी होगी। लिखित रूप में अनुमति मिलने पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकंेगा। जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेंगा। हाईरिस्क वाले देशों के यात्रियों का आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जायेंगा।
जनपद में इन्टीग्रेटेट कोविड कमाण्ड कंट्रोल सेण्टर के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेण्ट की कार्यवाही सीडीओ के द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी। स्कूल-कालेज/शिक्षण संस्थानों में प्रबन्धक एंव प्रधानाचार्यो द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ कोविड गाइडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेंगा।