Saturday, May 18, 2024
देश

सी.जे.एम. कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने भी दिया महिला पत्रकार के हक में फैसला, अपराधी आसिष पांचाल की स्थायी(रेगुलर)जमानत ख़रीज

– देश-प्रदेश के कई पत्रकार संघठनो ने किया जिला अदालत के फैसले का स्वागत

सोनीपत/चंडीगढ़ 17 नवम्बर 2021 (ब्यूरो)सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में 20 जनवरी 2020 को जिला न्यायालय,12 अगस्त 2021 को हाइकोर्ट व 20 सितम्बर 2021 को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत ख़रीज होने के बाद भी अपराधी आसिष पांचाल फ़रार था जिस से महिला पत्रकार व उस के परिवार पर जान व माल का खतरा बढ़ जाने पर पुलिस सकते में आई तो 27 सितम्बर 2021 को फ़रार अपराधी आशिष पांचाल की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से आशिष पांचाल आई. पी. सी. की धारा 406,420,467,468,471,506,212,201 व 34 के तहत जेल में बंद है। साथ ही उस के दो अन्य साथी अपराधी मुकेश व सचिन पांचाल अग्रिम ज़मानत पर है। गौरतलब है कि महिला पत्रकार इंदु बंसल के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित एस. आई. टी. की जांच के बाद इन दोषियान आशिष व मुकेश पांचाल निवासी नांगल खुर्द,हल्का राई,सोनीपत के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे आई.पी.सी. की धारा406,420,467,468,471 के तहत मुकदमा संख्या 01 दिनांक 02 जनवरी 2020 से दर्ज है। इन अपराधियों के खिलाफ़ महिला पत्रकार पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने व पुलिस को महिला पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए 50,000/- रुपये की रिश्वत देने के जुर्म मे जिला अदालत में आई.पी.सी. की धारा 182 के तहत भी मुकदमा चल रहा है। इन अपराधियो ने अपने अपराधों के सुबूत मिटाने के लिए महिला पत्रकार पर कई बार सायबर अटैक भी किया था जिस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल के आदेशों के बाद सायबर अटैक की जांच पिछले दो महीने से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप खिरवार कर रहे है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस सायबर अटैक मामले की जांच बहुत जल्द पूरी होने वाली है जिस से इन अपराधियों के द्वारा किये गए सायबर अपराधों का भी बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। कुछ दिन पहले जेल में बंद अपराधी आशिष पांचाल ने सी.जे.एम. कोर्ट सोनीपत में अपनी स्थाई (रेगुलर)जमानत याचिका लगाई थी जिस पर माननीय सी. जे.एम. कोर्ट ने आदेश दिया कि अपराधी आसिष पर लगाई गई आई. पी.सी. की धारा 467 के तहत आजीवन कारावास हो सकता है ओर जिस अपराधी की अग्रिम जमानत माननीय सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका हो ऐसा अपराधी ज़मानत का हकदार नही है इन आदेशों के साथ अदालत ने आसिष की स्थाई (रेगुलर)जमानत ख़रीज कर दी थी। सी. जे. एम. कोर्ट से जमानत ख़रीज हो जाने पर अपराधी आसिष पांचाल ने स्थायी(रेगुलर)जमानत अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय सोनीपत में लगाई थी महिला पत्रकार की ओर से सोनीपत के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र दहिया ने माननीय सेशन कोर्ट के समक्ष पेश हो कर महिला पत्रकार के पक्ष में दलील व सुबूत पेश किए जिस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय सेशन कोर्ट ने महिला पत्रकार के हक में फैसला सुनाते हुए अपराधी आसिष पांचाल की स्थायी (रेगुलर) ख़रीज कर दी है। जमानत ख़ारिज होने पर देश-प्रदेश के कई पत्रकार संघठनो ने माननीय अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा की महिला पत्रकार को प्रताड़ित करने वाले अपराधी जमानत के नही जेल के हक़दार है। अपराधी आसिष पांचाल की ज़मानत ख़रीज होने पर महिला पत्रकार ने कहा कि यह जीत मेरी जीत नही बल्कि मेरे उन सभी पत्रकार साथियों की जीत है जो अपराध के खिलाफ इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े है। साथ ही महिला पत्रकार ने यह भी कहा कि अब उन अपराधियों को भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे भिजवाना है जिन की अभी तक गिरफ्तारी भी नही हुई है जो अग्रिम जमानत पर बाहर घूम रहे है जिन से महिला पत्रकार व उस के परिवार पर जान – माल का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले के इन अपराधियो आशिष पांचाल व मुकेश पांचाल की अग्रिम जमानत माननीय सेशन कोर्ट 20 जनवरी 2020 को पहले ही ख़रीज कर चुका है।