Tuesday, July 2, 2024
बस्ती मण्डल

विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सम्पन्न

संतकबीरनगर|  जनपद न्यायाधीश महफूज़ अली के निर्देशन में तहसील खलीलाबाद के ब्लॉक सभागार में कार्यस्थल पर “महिलाओं के यौन उत्पीड़न और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976” के विषय मे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज (सी0 डि0) सत्य प्रकाश आर्य द्वारा तथा संचालन लेखपाल जितेंद्र कन्नौजिया द्वारा किया गया। न्यायिक अधिकारी सत्य प्रकाश आर्य द्वारा बताया गया कि सन् 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था।जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है l ये अधिनियम, 9 दिसम्बर, 2013, में प्रभाव में आया था। जैसा कि इसका नाम ही इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में, पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिये भी ये कार्य करता है। यह क़ानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता हैl शिविर में उपस्थित तहसीलदार खलीलाबाद शशांक शेखर रॉय ने बताया कि तहसील स्तर पर विधिक सेवा समिति का गठन हुआ है जिसमे यदि किसी भी असहाय महिला को विधिक की आवश्यकता होती है तो वो विधिक सेवा समिति से ले सकती है। शाशन द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के कल्याण से संबंधित लाभकारी योजनाओ के बारे में भी लोगो अवगत कराया गया। इस अवसर पर न्यायालय से कामत प्रसाद, आर. भवन चौधरी, राहुल यादव, जयशंकर यादव समेत तहसील के कई कर्मचारी एवमं अन्य जनमानस मौजूद रहे।
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