Tuesday, July 2, 2024
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जिला अदालत ने दिया महिला पत्रकार के हक में फैसला, अपराधी आसिष पांचाल की एक बार फिर से हुई स्थायी(रेगुलर)जमानत ख़रीज

– पत्रकार जगत ने किया जिला अदालत के फैसले का स्वागत

सोनीपत 2 अप्रैल 2022 (ब्यूरो) सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में 20 सितम्बर 2021 को *सुप्रीम कोर्ट* से अग्रिम जमानत ख़रीज होने के बाद भी अपराधी आसिष पांचाल फ़रार था जिस से महिला पत्रकार व उस के परिवार पर जान व माल का खतरा बढ़ जाने पर पुलिस सकते में आई तो 27 सितम्बर 2021 को फ़रार अपराधी आशिष पांचाल की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से आशिष पांचाल *आई. पी. सी. की धारा 406,420,467,468,471,506,212,201 व 34* के तहत जेल में बंद है। साथ ही उस का अपराधी बाप मुकेश पांचाल अग्रिम ज़मानत पर है। *गौरतलब है कि महिला पत्रकार इंदु बंसल के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित एस. आई. टी. की जांच के बाद इन दोषियान आशिष व मुकेश पांचाल निवासी नांगल खुर्द,हल्का राई,सोनीपत के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे आई.पी.सी. की धारा406,420,467,468,471 के तहत मुकदमा संख्या 01 दिनांक 02 जनवरी 2020 से दर्ज है। जिस मुकदमे में 3 मार्च 2022 को माननीय जिला अदालत इन दोनों अपराधियों आशिष व मुकेश पांचाल को समान रूप से दोषी मानते हुए इन के खिलाफ आई पी सी की धारा 406,467,468,471,420,506,201 व 34 के तहत चार्ज लगा कर मुकदमा चलाने के आदेश दे चुकी है।* इन अपराधियों के खिलाफ़ महिला पत्रकार पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने व पुलिस को महिला पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए 50,000/- रुपये की रिश्वत देने के जुर्म मे जिला अदालत में *आई.पी.सी. की धारा 182* के तहत भी मुकदमा चल रहा है। इन अपराधियो ने अपने अपराधों के सुबूत मिटाने के लिए महिला पत्रकार पर कई बार *सायबर अटैक* भी किया था जिस मामले में हरियाणा के *मुख्यमंत्री मनोहरलाल* के आदेशों के बाद सायबर अटैक की जांच पिछले 6 महीने से *अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप खिरवार*के नेतृत्व में रोहतक सायबर थाना कर रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस सायबर अटैक मामले की जांच बहुत जल्द पूरी होने वाली है जिस से इन अपराधियों के द्वारा किये गए सायबर अपराधों का भी बहुत जल्द खुलासा होने वाला है।* गौरतलब है कि जिला कारागार में बंद अपराधी आशिष पांचाल की पहले भी 6 बार जमानत खारिज हो चुकी है। इस अपराधी ने एक बार फिर से अपनी जमानत याचिका सी.जे.एम. कोर्ट सोनीपत में लगाई थी जिस को माननीय सी. जे.एम. कोर्ट ने आज खरिज करते हुए महिला पत्रकार के हक में फैसला सुनाया। महिला पत्रकार की ओर से सोनीपत के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र दहिया ने माननीय जिला अदालत के समक्ष पेश हो कर महिला पत्रकार के पक्ष में दलील व सुबूत पेश किए जिस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय जिला अदालत ने महिला पत्रकार के हक में फैसला सुनाते हुए अपराधी आसिष पांचाल की स्थायी (रेगुलर) जमानत ख़रीज कर दी है। अपराधी आशिष पांचाल की जमानत ख़ारिज होने पर देश-प्रदेश के कई पत्रकार संघठनो ने माननीय जिला अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा की महिला पत्रकार को प्रताड़ित करने वाले अपराधी जमानत के नही जेल के हक़दार है। अपराधी आसिष पांचाल की ज़मानत ख़रीज होने पर महिला पत्रकार ने कहा कि यह जीत मेरी जीत नही बल्कि मेरे उन सभी पत्रकार साथियों की जीत है जो अपराध के खिलाफ इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े है। साथ ही महिला पत्रकार ने यह भी कहा कि अब उन अपराधियों को भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे भिजवाना है जिन की अभी तक गिरफ्तारी भी नही हुई है जो अग्रिम जमानत पर बाहर घूम रहे है जिन से महिला पत्रकार व उस के परिवार पर जान – माल का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले अपराधी आशिष पांचाल की अग्रिम जमानत *माननीय सुप्रीम कोर्ट* 20 सितम्बर 2022 को पहले ही ख़रीज कर चुका है।