Wednesday, July 3, 2024
देश

महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए फ़रार अपराधी आशिष पांचाल को आत्मसमर्पण के आदेश

नई दिल्ली/चंडीगढ़।(चंडीगढ़ ब्यूरो) सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी आशिष पांचाल की अग्रिम जमानत याचिका ख़रीज करते हुए आत्मसमर्पण के आदेश दिए है। *गौरतलब है कि महिला पत्रकार के साथ धोखा धड़ी व जान से मारने की धमकी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद इन दोषियान के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे IPC की धरा 406 , 420 ,467 ,468 ,471 के तहत मुकदमा संख्या 0001 दिनांक 02 /01 /2020 से दर्ज है*
जिसमे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सोनीपत व हाइकोर्ट चंडीगढ़ भी इन दोषियों की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर गिरफ्तारी के आदेश कर चुका है लेकिन पुलिस के संरक्षण के चलते आज तक भी इन फ़रार दोषियों की गिरफ़्तारी नहीं हुई है। . विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला था कि पुलिस ने दोषियों को फ़रार करने के जुर्म में दोषी आशिष के भाई सचिन पर ipc की धारा 212 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।. पुलिस संरक्षण के चलते फ़रार दोषी आशिष पांचाल ने चालाकी से अपनी अग्रिम जमानत याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायलय में लगा दी जिस पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी आशिष पांचाल की जमानत याचिका ख़रीज करते हुए आत्मसमर्पण के आदेश दिए है। देखना यह होगा कि महिला पत्रकार पडताड़ना मामले में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद जिन दोषियों के खिलाफ़ गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुए मुक़दमे में जिला न्यायालय, हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिस में दोषियों की जमानत ख़रीज कर गिरफ्तारी व आत्मसमपर्ण के आदेश दे चुका हो ऐसे में पुलिस अब राजनीतिक दबाव चलते इन दोषियों का संरक्षण करेगी या गिरफ़्तारी करेगी।