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रामकुमार उर्फ बंडोली को साढ़े छः साल बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

बस्ती जनपद के हरैया थाने पर एक मुकदमा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के अंतर्गत लिखा गया था। जिसमें हरैया पुलिस ने अभियुक्त रामकुमार उर्फ बंडोली को एक किलो से अधिक मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया था। रामकुमार उर्फ बंडोली पर 29 अन्य मुकदमें दर्ज थे। जिसमें एनडीपीएस,गैंगस्टर,गुंडा एक्ट,चोरी,रेप आदि केस दर्ज थे। बंडोली को 16.02.2022 को सत्र न्यायालय बस्ती ने वर्तमान केस में 10 साल सश्रम सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया था। जिसके बाद बंडोली ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील दायर की थी। लेकिन मुकदमें की प्रभावी पैरवी न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद मई 2025 में मुकदमे की पैरवी हेतु अधिवक्ता रमन पांडेय को नियुक्त किया। 21 जुलाई 2025 को माननीय न्यायमूर्ति मनोज बजाज की पीठ ने रामकुमार उर्फ बंडोली की अपील पर अधिवक्ता रमन पांडेय के बहस और तर्कों को सुनते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की एनडीपीएस के अन्य मुकदमों में सत्र न्यायालय ने बंडोली को बरी कर दिया था, तथा गिरफ्तारी के दौरान एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 तथा 52a का पुलिस द्वारा पालन नहीं किया गया था।

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