Wednesday, July 3, 2024
बस्ती मण्डल

वाहनों के कर बकाया के जुर्माने में शत प्रतिशत छूट

बस्ती,26 अगस्त :-जनपद के समस्त वाहन स्वामियों अवगत कराया जाता है कि उ0प्र0शासन द्वारा जारी अधिसूचना दि027.6.2022द्वारा जो वाहने दिनांक,1.4.2020 या उससे पूर्व इस कार्यालय में पंजीकृत है या वर्तमान समय में बकाया कर से आच्छादित हैं,उन परिवहन यानो पर शासन द्वारा देय पेनाल्टी पर शत प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है,जिसकी अंतिम तिथि 26.
8.2022 थी।जिसकी तिथि बढ़ाकर26.9.2022कर दी गई है।ऐसे वाहन स्वामी जिसके नाम क्रेन, जेसीबी इत्यादि बड़े वाहन पंजीकृत हैं,वे जल्द परिवहन कार्यालय में आकर 26.9.2022 के पूर्व आकर एक हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)पंकज सिंह ने बताया कि जिन वाहनों का वसूली पत्र जारी किया जा चुका है अथवा वित्त पोषक द्वारा वाहन अपने कब्जे में ले लिया गया है तथा जिन वाहन स्वामियों का पुराना टैक्स जमा करने का आवेदन अवशेष है ये वाहन स्वामी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होने के30दिन के अंदर बकाए कर की पेनाल्टी की छूट पाकर जमा कर सकते हैं।वाहन स्वामियों के लिए पुनः ये अंतिम सुनहरा अवसर है।इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठावें,एवं अपने वाहनों पर बकाया कर जमा करते हुए पेनाल्टी में शत प्रतिशत का लाभ उठावें।