Friday, July 5, 2024
बस्ती मण्डल

वे लागम पैकोलिया पुलिस ने नाबालिग बालिका को रात में थाने में रोका

बस्ती। बाल अधिनियम 2015 के अनुसार किसी भी नाबालिग को थाना परिसर में नही रोका जाना है,लेकिन पैकोलिया पुलिस ने अधिनियम को ठेंगा दिखाते हुए,बालिका को दिन और रात भर थाना परिसर में रोके रखा था, मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने थानाध्यक्ष और विवेचक को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है।
गौर तलब है कि उक्त थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बालिका के गुमशुदा होने का मुकदमा पैकोलिया थाना में दर्ज करवाया था,पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बालिका को बरामद भी कर लिया, बालिका को 6जून कि सुबह 7 बजे के लगभग बरामद तो कर लिया लेकिन उसे सीडब्ल्यू सी के सामने 7तारीख को सायं चार बजे प्रस्तुत किया,इसकी जानकारी बालिका ने सीडब्लूसी न्याय पीठ के समक्ष लिखित रूप से दी है, न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि बालिका को थाना परिसर में किसी भी सूरत में नही रोकना चाहिए,यह बाल अधिनियम का उल्लंघन है, न्याय पीठ के सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता, मंजू त्रिपाठी की टीम ने स्पष्टीकरण मांगा है, स्पष्टीकरण नही मिलने पर या संतोष जनक नही होने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।