Monday, July 1, 2024
बस्ती मण्डल

महिला अस्पताल की चिकित्सक को सीडब्ल्यूसी ने किया तलब मांगा स्पष्टीकरण

बस्ती। पीड़ित नाबालिक बच्चियों के मेडिकल जांच में लापरवाही बरतने एवं मनमानी करने के मामले में जिला महिला चिकित्सालय कि चिकित्सक डॉ अनीता वर्मा को सीडब्ल्यूसी ने न्याय पीठ के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। कहां है कि चिकित्सक उपस्थित होकर स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें।
गौरतलब है कि नाबालिक पीड़ित बच्चियों को बाल कल्याण न्याय पीठ के समक्ष पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, परिस्थितियों को देखते हुए बाल कल्याण समिति के द्वारा बालिका का मेडिकल करवाने का आदेश पुलिस को दिया जाता है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी बालिका का जबरिया मेडिकल नहीं किया जा सकता, इसलिए बालिका से पूछा जाता है कि वह मेडिकल करवाना चाहती है अथवा नहीं, चूंकि पीड़ित बालिका नाबालिक होती है इसलिए उसके सहमति , असहमति के साथ ही उसके परिजनों की भी सहमति अथवा असहमति आवश्यक होती है, एक मामले में मेडिकल जांच कराने गई एक महिला आरक्षी ने न्याय पीठ के समक्ष लिखित शिकायत किया है कि पीड़िता के बाबा के रहते हुए डॉ अनीता वर्मा ने यह कह कर मेडिकल करने से मना कर दिया की पीड़िता की मां आएगी तभी मेडिकल किया जाएगा, बाबा के कहने पर मेडिकल करने से चिकित्सका ने मना कर दिया पीड़ित बालिका के पिता माता दोनों प्रदेश के बाहर हैं। और पीड़िता का मेडिकल अति शीघ्र कराना विधिगत एवं आवश्यक भी है, शिकायत को को गंभीरता से लेते हुए सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी ,गोवर्धन गुप्ता की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से पत्र भेजकर महिला चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांगा है। पत्र में लिखा है कि चिकित्सक वह नियमावली भी पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें जिसमें बाबा, पिता, भाई भाभी आदि को अभिभावक ना माना गया हो, सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन ने कहा कि मामला गंभीर है जिन बच्चियों के पास मां नहीं है अथवा दूर है उनके मेडिकल में लापरवाही बरतना न्यायालय के आदेश की अवहेलना के साथ ही बाल अधिनियम 2015 का उल्लंघन भी है।