Wednesday, June 26, 2024
देश

*पत्रकार संगठनों की मांग पर महिला पत्रकार मामले में मुख्यमंत्री हरियाणा ने लिया संज्ञान*

*उप पुलिस अधीक्षक सोनीपत वीरेंद्र राव को दोषियों पर कार्यवाही के आदेश जारी *- महिला पत्रकार कई बार लगा चुकी है सोनीपत पुलिस से न्याय की गुहार* *- महिला पत्रकार के खिलाफ साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वालो पर मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द हो गिरफ्तारी* *- सामाजिक ,आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर महिला पत्रकार* *– महिला पत्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने व साजिश के तहत झूठा मुकद्दमा दर्ज करवा मानहानि करने वाले अपराधियो पर हो सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही।* *- कई पत्रकार संगठनों ने दोषियों के खिलाफ IPC की धारा 500, 503, 506, 120B के तहत उचित क़ानूनी कार्यवाही की मांग।*– दोषियों ने झूठे मुकदमे में फंसा महिला पत्रकार की गिरफ्तारी के लिये सोनीपत पुलिस को दिया था 50000 रुपये रिश्वत का ऑफर।*

*सोनीपत/चंडीगढ़  (चंडीगढ़ ब्यूरो)* सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार पर कुछ अपराधी प्रवृति के असामाजिक तत्वों ने 22 /02 /2020 को सिविल लाइन थाना सोनीपत में मुकदमा संख्या 0104 मारपीट को लेकर झूठा व् निराधार साजिश के तहत दर्ज करवा दिया था। जिस पर *महिला पत्रकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत RTI -573 दिनांक 15 /06 /2020 को जवाब मांगा था। जिस में सम्बंधित मुक़दमे के IO अजित सिंह ( हेड कॉन्स्टेबल थाना सिविल लाइन सोनीपत ) ने अपनी जाँच रिपोर्ट में स्पष्टतौर पर लिखा है की नवीन बंसल पुत्र रामकुमार व् इंदु बंसल पत्नी नवीन बंसल पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है।* सूचना के अधिकार अधिनियम से प्राप्त जानकारी के बाद महिला पत्रकार ने सोनीपत पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र दे दोषियों के खिलाफ़ उचित कार्यवाही की मांग की थी। *(इस प्रार्थना पत्र पर 489/ P-।। / 11-8-2020 डायरी नंबर डला है।)* इस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही न होने पर 26 अगस्त को महिला पत्रकार ने एक रिमाइंडर भी सोनीपत पुलिस अधीक्षक को दिया था। जब दोषियों पर कोई कार्यवाही नही हुई तो महिला पत्रकार ने CM विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा से न्याय की गुहार लगाई थी और कई पत्रकार संगठनों ने भी मुख्यमंत्री हरियाणा को पत्र लिखकर आरोपियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर तुरत संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्यवाही के आदेश जारी हुए है। महिला पत्रकार इन्दु बंसल ने बताया कि मेरे व मेरे पति के खिलाफ साजिश के तहत यह घृणित झूठा मुकदमा समझौते का दबाव बनाने की नियत से आशीष पांचाल पुत्र मुकेश पांचाल निवासी गांव नांगल खुर्द जिला सोनीपत व् आशीष के पिता मुकेश पांचाल निवासी गांव नांगल खुर्द जिला सोनीपत ने अपने मित्र हिमांशु कौशिक के साथ मिली भगत करके हमारे खिलाफ दर्ज कराया था। जो पुलिस जांच में झूठा पाया गया। महिला पत्रकार ने बताया कि इन अपराधियो पर पहले से ही कई आपराधिक मुक़दमे दर्ज है और मेरे ऊपर समझौते का दबाव बनाने की नीयत से इन्होंने यह साज़िश मेरे ऊपर रची थी। *गौरतलब है कि महिला पत्रकार के साथ धोखा धड़ी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद इन दोषियान के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे IPC की धरा 406 , 420 ,467 ,468 ,471 के तहत मुकदमा संख्या 0001 दिनांक 02 /01 /2020 से दर्ज है*
जिसमे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सोनीपत से इन दोषियों की अग्रिम जमानत याचिका भी ख़ारिज हो चुकी है। जिसमे आज तक भी इन दोषियों की गिरफ़्तारी भी नहीं हुई है । महिला पत्रकार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि इन दोषियान द्वारा साजिश के तहत हमारे ऊपर किये गए इस झूठे मुक़दमे के कारण मैं और मेरा परिवार सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं। – सोनीपत की एक सम्माननीय महिला पत्रकार पर दोषियों द्वारा किये गए इस झूठे मुक़दमे के कारण महिला पत्रकार व उस के परिवार की जो मान हानि हुई है और इन दोषियों द्वारा बार – बार महिला पत्रकार व उस के परिवार को झूठे मुक़दमे में फ़ँसाने व् जान से मरने की जो धमकियाँ दी। *उस पर कार्यवाही के लिये सोनीपत उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र राव को आदेश जारी हुए है।अब देखना यह होगा कि DSP हैडक्वाटर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करते है।* — इस सारे प्रकरण में महिला पत्रकार ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया था कि इस मुक़दमे के जांच अधिकारी अजित सिंह ने महिला पत्रकार को बताया था की इस *झूठे मुक़दमे मे फँसा कर महिला पत्रकार की गिरफ़्तारी के लिए अजित सिंह को दोषियों ने 50000 रुपए की रिश्वत की ऑफर भी की थी।*
गौरतलब है कि महिला पत्रकार ने *इस मामले में कोई भी ठोस कार्यवाही न होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से CM विण्डो के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई थी जिस पर संज्ञान लेते हुए दोषियों पर तुरंत कार्यवाही के आदेश जारी हुए है।* ताकि महिला पत्रकार को प्रताड़ना देने वाले *दोषियान आशीष पांचाल, मुकेश पांचाल,हिमांशु कौशिक निवासीगण गांव नांगल खुर्द जिला सोनीपत* के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही हो सके और महिला पत्रकार को न्याय मिल सके।