Saturday, February 15, 2025
बस्ती मण्डल

इंटर कालेजों में छात्रों को मोटरसाइकिल लाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीडव्लूसी ने लिखा डीआईओएस तथा पुलिस अधीक्षक को पत्र

बस्ती। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति(सी डव्लू सी) के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने जिला विद्यालय निरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इंटर कॉलेजों में छात्रों के द्वारा मोटरसाइकिल का उपयोग करने में प्रतिबन्ध लगाने का आदेश जारी किया है।

न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय कुमार श्रीवास्तव, सदस्य डा संतोष कुमार श्रीवास्तव, सदस्य मंजू त्रिपाठी ने पुलिस कप्तान एवम जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र के जरिये कहा है कि जनपद के विभिन्न विद्यालयों में छात्र विद्यालय आने जाने में मोटरसाइकिल का उपयोग करते देखे जा रहे हैं,जबकि इंटर कॉलेज के अधिकांश छात्र 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, इनके पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं होता है, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना गैर कानूनी और दंडनीय भी है। कहा है कि विधि व्यवस्था के तहत किसी भी नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावक पर अथवा वाहन मलिक पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, वाहन का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है,इतना ही नहीं पकड़े गए नाबालिग को 25 वर्ष तक लायसेंस से वंचित किया जा सकता है। इसके बावजूद नाबालिगो के द्वारा बेरोकटोक वाहन चलाये जा रहे हैं। न्याय पीठ ने डीआईओएस तथा पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा किया है कि नाबालिग के द्वारा जाने अनजाने में किये जा रहे इस कृत्य को रोकने के लिए विद्यालय स्तर पर जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया जाय,छात्र और अभिभावकों को संभावित खतरों से अगाह करने के साथ ही पकड़े जाने पर नयमानुसार कार्यवाही भी अमल में लायी जाय।