अनलॉक-4.0 : जानिए यूपी में कब से किन चीजों पर मिल सकती है छूट, आज जारी हो सकती है गाइडलाइन्स
अनलॉक 4 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन्स जारी कर दिया है। अब यूपी सरकार भी प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन्स जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक यही देखने को मिला है कि यूपी सरकार केेंद्र की गाइडलाइन का ही पालन करती है, ऐसे में ज्यादातर यही संभावना है कि जो-जो केंद्र सरकार ने खोलने की अनुमति दी है वह सब यूपी में भी खुल जाएगा।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सात सितंबर से लखनऊ में भी मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने लखनऊ में मेट्रो चलाने की सारी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। वह लगातार मेट्रो का ट्रायल कर रहा है। मेट्रो रेल कारपोरेशन यात्रियों के बिना ही रोजाना स्टेशनों को सैनिटाइज करा रहा है। अब संचालन शुरू होने पर स्टेशनों और ट्रेन के अंदर सैनिटाइजेशन का काम रोजाना चरणबद्ध तरीके से होगा। स्टेशनों को तीन बार तथा ट्रेन को दो बार सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। बिना मास्क के किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं मिलेगा। ट्रेन में प्रवेश से पहले भी यात्रियों को सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी होगा। यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशवर ने कहा कि लखनऊ मेट्रो का संचालन 7 सितंबर से शुरू होगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। यात्रियों व मेट्रो स्टॉफ को कोविड 19 से बचाने के इंतजाम किए गए हैं।
केंद्र की अनलॉक 4 के लिए यह है गाइडलाइन :-
राजनीतिक, धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों के साथ :
गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुमति :
उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गृहमंत्रालय की सलाह पर राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद दी जाएगी।
किसी भी राज्य में आने-जाने से रोक नहीं :
राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
इन्हें मिली सशर्त इजाजत
– ओपन एयर थियेटर भी 21 सितंबर से खुलेगा। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
– राज्य व केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग व अन्य सबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं।
इन गतिविधियों को इजाजत नहीं
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।