Wednesday, April 30, 2025
देश

पांचाल की सी.जे.एम. कोर्ट ने की स्थायी जमानत ख़रीज

– सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो के बाद हुई थी फ़रार अपराधी आशिष की गिरफ्तारी
सोनीपत/चंडीगढ़म(ब्यूरो) सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद फ़रार अपराधी आशिष पांचाल की हुई गिरफ्तारी के बाद से अपराधी आशिष पांचाल ipc की धारा 406,420,467,468,471,506,212,201 व 34 के तहत जेल में बंद है। साथ ही अन्य दो अपराधी मुकेश व सचिन अग्रिम ज़मानत पर है। *गौरतलब है कि महिला पत्रकार के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद इन दोषियान आशिष व मुकेश पांचाल निवासी नांगल खुर्द,हल्का राई,सोनीपत के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे IPC की धरा 406 , 420 ,467 ,468 ,471 के तहत मुकदमा संख्या 0001 दिनांक 02 /01 /2020 से दर्ज है* जेल में बंद अपराधी आशिष पांचाल ने सी.जे.एम. कोर्ट सोनीपत में अपनी स्थाई (रेगुलर)जमानत याचिका लगाई थी जो माननीय अदालत ने ख़रीज कर दी है। महिला पत्रकार की ओर से सोनीपत के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र दहिया ने माननीय अदालत के समक्ष पेश हो कर दलील व सुबूत पेश किए जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने आदेश देते हुए अपराधी आसिष पांचाल की स्थायी (रेगुलर)जमानत याचिका ख़रीज कर दी। इस अपराधी आशिष पांचाल की अग्रिम जमानत याचिका माननीय हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पहले ही ख़रीज कर चुका है।